# एक्सप्लेनर: कब लगती है धारा 163, इसके होने पर पुलिस को मिलते हैं कौन से अधिकार, प्रदर्शन से जुड़ा कानून क्या?

- Published: 2026-10-10T14:01:18.359Z
- Updated: 2026-10-10T14:01:18.359Z
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- Topics: Crime, law and justice, Economy, business and finance
- Involves: आदेश की अवधि: सामान्य तौर पर आदेश अधिकतम दो महीने तक लागू रह सकता है; राज्य सरकार निर्धारित परिस्थितियों में अधिसूचना जारी करके इसकी अवधि अधिकतम छह महीने की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से विशेष रूप से अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 144, दिल्ली पुलिस, धारा 163, प्रदर्शन की अनुमति के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) के पास जमा करना, बिना नोटिस आदेश जारी करना (आपात स्थिति में), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, सुप्रीम कोर्ट

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- 2026-10-10T14:01:18.359Z - Amar Ujala: [एक्सप्लेनर: कब लगती है धारा 163, इसके होने पर पुलिस को मिलते हैं कौन से अधिकार, प्रदर्शन से जुड़ा कानून क्या?](https://www.amarujala.com/india-news/explainer-protest-rights-explained-when-is-permission-needed-and-what-can-police-do-under-section-163-2026-10-10)

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